Nirbhaya Case: 22 जनवरी को ही होगी फांसी, SC ने खारिज की दोषी विनय-मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन

Tuesday, Jan 14, 2020 - 04:12 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों की ओर से दायर समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दोषी विनय शर्मा और दोषी मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है।

Seema Sharma

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