निर्भया केस: दोषी पवन को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की क्यूरेटिव पिटिशन

Monday, Mar 02, 2020 - 11:21 AM (IST)

नई दिल्लीः निर्भया के दोषी पवन गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटिशन) को खारिज कर दिया। बता दें कि निर्भया के दरिंदों को 3 मार्च, सुबह 6 बजे फांसी होनी है। फांसी टालने के लिए दोषियों ने नया दांव चला और शुक्रवार को दोषी पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी।

वहीं, एक अन्य दोषी अक्षय सिंह ने शनिवार को राष्ट्रपति के समक्ष फिर दया याचिका दायर की। बता दें कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर तीन मार्च, सुबह 6 बजे फांसी की तारीख तय की है। बाकी तीन दोषियों की सुधारात्मक याचिका कोर्ट खारिज कर चुका है।
 

गौरतलब है कि कानूनी तिकड़मों के चलते दो बार डेथ वारंट जारी होने के बावजूद दोषियों को फांसी नहीं हो सकी है।​​​​​​​

Pardeep

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