दिल्ली-एनसीआर में NGT ने दी मेट्रो रेल सेवा रोके जाने की चेतावनी

Friday, Oct 27, 2017 - 04:40 PM (IST)

नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ) बेंच ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(डीएमआरसी) को फटकार लगाई है की वह बिना इजाजत जमीन से पानी खींचकर आदेशों का उल्लंघन कर रही है। एेसे में एनजीटी ने मेट्रो कॉर्पोरेशन को दिल्ली-एनसीआर में उसकी सेवा पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। 

एडवोकेट कुश कालरा का आरोप है कि डीएमआरसी ने बिना किसी अनुमति के 276 बोरवेल लगाए हैं। इस पानी का इस्तेमाल डीएमआरसी अपनी ट्रेनें धोने के लिए कर रही है। वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली भूजल की समस्या से जूझ रही है।

याचिका की सुनवाई जस्टिस स्वतंत्र कुमार कर रहे हैं। कोर्ट ने डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बैठक कर तय करें कि डीएमआरसी के कितने स्टेशन भूजल का दोहन कर रहे हैं। 

जबकि दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि डीएमआरसी ने बारेवेल लगाने के लिए उसकी अनुमति नहीं ली है। एेसे में अब एनजीटी कोर्ट इस मामले में अब 17 नवबंर को सुनवाई करेगी।

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