अमरनाथ यात्रा पर NGT के नए निर्देश, जयकारों और मोबाइल पर लगाई रोक

Thursday, Dec 14, 2017 - 12:18 AM (IST)

नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बार फिर बड़ा निर्देश दिया है। एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को निर्देश जारी किया है कि यात्रा के दौरान आखिरी चेक पोस्ट के बाद मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही यात्रा के दौरान भगवान शिव के लिए लगाए जाने वाले जयकारों पर भी रोक लगा दी है। 

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि अमरनाथ क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की संवदेनशीलता को देखते हुए यात्रियों की संख्या सीमित रखने के साथ-साथ शोर शराबा नहीं होना चाहिए। न्यायाधिकरण ने अमरनाथ क्षेत्र को शांत घोषित करते हुए श्राइन बोर्ड को आदेश दिया की अमरनाथ में घंटियां नहीं बजनी चाहिए। एनजीटी ने आखिरी चेक पोस्ट के बाद मोबाइल फोन और अन्य सामान ले जाने की भी यात्रियों को अनुमति नहीं देने का बोर्ड को निर्देश दिया। 

न्यायाधिकरण ने श्राइन बोर्ड से कहा कि वह एक भंडारण कक्ष बनाने पर विचार करें, जहां लोग अपना सामान रख सकें। यात्रा के दौरान इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अंतिम चेक पोस्ट से अमरनाथ गुफा तक लोग एक ही लाइन में जाएं। एनजीटी ने बोर्ड के आदेश को सख्ती से क्रियान्वित करने को कहा है। पिछले महीने अमरनाथ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराने के लिए न्यायाधिकरण ने बोर्ड की खिंचाई करते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा था। एनजीटी ने बोर्ड से यह भी जानना चाहा था कि उच्चतम न्यायालय के 2012 के निर्देशों का पालन करते हुए बुनियादी ढांचा दुरुस्त किया जाए ताकि यात्रा के दौरान किसी भी हादसे से बचा जा सके। 

उच्चतम न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 2012 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति को अमरनाथ यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया था। समिति में केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू-कश्मीर सरकार, सुरक्षा बलों और  श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे। एनजीटी ने पिछले महीने वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी रोजाना 50 हजार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का आदेश दिया था। इससे अधिक श्रद्धालुओं की संख्या होने पर कटरा और अर्द्धकुवारी में रोकने को कहा था। इसके  अलावा पैदल यात्रियों के लिए अलग से मार्ग बनाने और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।  

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