गुजरात में कटा देश का सबसे बड़ा चालान, कार मालिक पर लगा 10 लाख का जुर्माना

Sunday, Dec 01, 2019 - 01:58 AM (IST)

नई दिल्ली: देशभर में संशोधित मोटन वाहन अधिनियम जब से लागू हुआ है तभी से सभी प्रकार के वाहन चालकों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रैफिक नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में पोर्श 911 स्पोट्र्स कार के मालिक पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 9.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसे देश का सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान बताया जा रहा है। 

मीडिया से बातचीत के दौरान अहमदाबाद पुलिस बताया कि नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से बुधवार को अहमदाबाद में हेलमेट चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस ने सिल्वर रंग की कार को रोका। पूछताछ किए जाने पर कार चालक वाहन के वैध दस्तावेजों को दिखाने में विफल रहा। इसलिए हमने कार को हिरासत में लिया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आरटीओ मेमो जारी किया।  इसका मतलब है कि उन्हें आरटीओ के पास जुर्माना जमा करना होगा और कार वापस लेने के लिए रसीद के साथ आना होगा। 


आपको बतां दे कि एक सितंबर को नया मोटर व्हीकल ऐक्ट लागू होने के बाद अब तक चालान से करीब 577 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। जानकारी के मुताबिक नए कानून के लागू होने के बाद 38 लाख से ज्यादा चालान काटे गए हैं। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभी में दी है।



इन राज्यों में काटे गए ये चालान 
लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह संख्या कोर्ट को भेजे गए चालानों के आधार पर है। वास्तव राजस्व अलग हो सकता है। उन्होंने कहा कि एनआईसी के वाहन और सारथी पर उपलब्ध डाटाबेस के अऩुसार 18 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कुल 38,39,406 चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन चालानों के जरिए 5,77,51,79,895 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह डाटा चंडीगढ़, पुद्दचेरी, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दादरा एवं नागर हवेली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों का है।



तमिलनाडु में सबसे ज्यादा चालान
केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद सबसे ज्यादा चालान 14,13,996 तमिलनाडु में काटे गए हैं, जबकि सबसे कम संख्या गोवा में 58 दर्ज की गई है। हाल ही में सरकार ने संसद में कहा था कि किसी भी राज्य की ओर से नए नियम लागू नहीं करने की उसके पास कोई जानकारी नहीं हैं। हालांकि, सरकार ने कहा कि नियमानुसार कई राज्यों ने जुर्माने की राशि घटा दी है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में यातायात उल्लंघन पर नए और सख्त नियम लागू हो गए हैं।

Anil dev

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