नए IT नियम: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा

Friday, Aug 13, 2021 - 04:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संबंधी नए नियमों को चुनौती देने वाली कुछ जनहित याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को शुक्रवार को 10 दिन का और समय दिया। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी औदिकेशवालू की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने के साथ ही कहा कि इस मामले में 15 दिन बाद सुनवाई होगी।

 

कर्नाटक संगीत के शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया, द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम तथा एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन याचिकाओं में हाल ही में अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में इन नियमों को संविधान तथा साल 2000 में पारित मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिहाज से अधिकारों से परे घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाओं में अन्य दलीलों के साथ यह भी कहा गया है कि ये निर्देश असंवैधानिक आधार पर बोलने की आजादी पर सीधे पाबंदी लगाएंगे।

Seema Sharma

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