ज़रा संभलकर चलाएं गाड़ी, इस गलती के बाद दोबारा कभी नहीं बन पाएगा लाइसेंस

Thursday, Apr 13, 2017 - 03:58 PM (IST)

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक नियम लागू किया है। इसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस एक बार रद्द होता है तो फिर दोबारा नहीं बन पाएगा। नियमानुसार यदि देश के किसी भी शहर में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होता हैं तो अब नई व्यवस्था के तहत कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा।

 

नेशनल पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू :
केंद्र सरकार ने एक ओर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है तो इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है। आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।इसके बाद उस चालक का लाइसेंस किसी भी शहर में नहीं बन पाएगा। 

 

आधार से भी जुड़ेगा लाइसेंस : 
वहीं आवेदनकर्ता को डीएल बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इससे देशभर में फर्जी डीएल बनवाने के सिलसिले पर अंकुश लगेगा। सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। आधार कार्ड को जोड़ने से व्यावसायिक वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी। सड़क हादसों से हिट एंड रन केस करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। फर्जी डीएल बनाने का धंधा करने वाले दलालों पर भी नकेल कसेगी। आधार कार्ड से कई दस्तावेजों की पूर्ति हो जाएगी। इससे बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन से मुक्ति के साथ थम्ब्स इम्प्रेशन, फोटो के काम में बचत हो जाएगी।

 

नेशनल पोर्टल पर अपडेट होगा :
तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ने जाने वाले चालकों का लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। लाइसेंस पर बने पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा।

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