टूलकिट केस में दिशा रवि को मिली जमानत, भरना होगा 1 लाख रुपये का मुचलका

Tuesday, Feb 23, 2021 - 06:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टूलकिट मामले में बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत मंजूर करते हुए रवि को इसके लिए एक लाख रुपये के जमानती बांड और तथा दो अतिरिक्त मुचलके प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में याचिका दायकर दिशा रवि की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाने की मांग की।


इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को रवि की पुलिस हिरासत 24 घंटे के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी को कहा था कि रवि खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रहीं थी। यह भारत को बदनाम करने वाले वैश्विक षडयंत्र तथा किसानों के आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का हिस्सा है।

स्थानीय अदालत ने 14 फरवरी को रवि को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। उस समय जांच एजेंसी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े षडयंत्र तथा खालिस्तान आंदोलन में उनकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और दिल्ली की अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। 

Anil dev

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