लक्खा सिधाना को गिरफ्तारी से राहत की अवधि बढ़ी, कोर्ट ने कहा- हम नहीं चाहते कि जेल भरो आंदोलन शुरू हो

Saturday, Jul 03, 2021 - 06:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क; दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में आरोपी लक्खा सिदाना को गिरफ्तारी से बचने अंतरिम राहत की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सिधाना को राहत देते हुए उन्हें जांच के लिए दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने के निर्देश दिये। न्यायाधीश लाउ ने यह भी कहा कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं और अदालत उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां मौलिक अधिकार शामिल हैं।

उन्होंने कहा , ‘‘ हम नहीं चाहते कि जेल भरो आंदोलन शुरू हो। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। अगर वे (प्रदर्शनकारी) इस मुद्दे को उजागर करना चाहते हैं, तो क्या वे गलत हैं?'' कथित गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने सिधाना पर 26 जनवरी को भड़की हिंसा में शामिल होने का आरोप है, जब तीन कृषि सुधार कानूनों का विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और शहर में प्रवेश किया तथा लाल किले के ऊपर धार्मिक ध्वज फहरा दिया था। सिधाना ने अब तक गणतंत्र दिवस हिंसा में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उनके वकील ने भी अदालत से कहा कि उन्होंने (सिधाना) गणतंत्र दिवस के लाल किले में प्रवेश नहीं किया था। 

Anil dev

Advertising