INX media case: ED की याचिका पर पी चिदम्बरम, कार्ति से जवाब तलब

Friday, Mar 25, 2022 - 05:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम और उनके पुत्र कार्ति चिदम्बरम से शुक्रवार को जवाब तलब किया। निचली अदालत ने 25 जनवरी 2020 को जारी अपने आदेश में ईडी को कहा था कि वह आईएनएक्स माीडिया मामले में त्वरित सुनवाई के लिए संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां पी. चिदम्बरम और कार्ति को दे। इस आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। 

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने चिदम्बरम द्वय को नोटिस जारी किये और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई होने तक निचली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। पी चिदम्बरम और कार्ति का प्रतिनिधितव वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरण, सिद्धार्थ लुथरा और वकील अर्शदीप सिंह ने किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में चिदम्बरम को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया था। 

उसी वर्ष 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था। छह दिन बाद 22 अक्टूबर 2019 को शीर्ष अदालत ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत मंजूर कर ली थी। ईडी मामले में उन्हें चार दिसम्बर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। कार्ति चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और उन्हें मार्च 2018 को जमानत दे दी गयी थी। भ

Anil dev

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