घटिया प्रेशर कुकर बेचने वालों की खैर नहीं, दो ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

Monday, Mar 28, 2022 - 12:07 PM (IST)

नेशनल डेस्क: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने बिना मानक वाले प्रैशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने 2 अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रैशर कुकर बेचने का दोषी पाया। 

ये प्रैशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रैशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यू.सी.ओ.) का अनुपालन नहीं करते थे। पेटीएम मॉल ने प्रिस्टीन और क्यूबा कंपनी के प्रैशर कुकर अपने मंच पर बेचने के लिए डाले थे जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आई.एस.आई. मार्क नहीं है। सी.सी.पी.ए. ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रैशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रैशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है। इसके अलावा इस संबंध में इसकी अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

Anil dev

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