गांधी परिवार को दिल्ली HC से राहत, 22 नवंबर तक खाली नहीं करना पड़ेगा नेशनल हेराल्ड हाउस
Thursday, Nov 15, 2018 - 01:57 PM (IST)
नई दिल्ली: केंद्र ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की लीज के मामले में 22 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड का प्रकाशक है।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने जब कहा कि वह मामले की सुनवाई किसी और दिन करेंगे और केंद्र को यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए तो भूमि एवं विकास विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें ऐसा करने का मौखिक आश्वासन दिया।
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को 12 नवंबर को अदालत में चुनौती दी है। मंत्रालय ने आदेश में एजेएल को मिली 56 साल की लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर 15 नवंबर तक खाली करने के लिए कहा था।