नेशनल हेराल्ड: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी कांग्रेस
Saturday, Dec 22, 2018 - 06:17 PM (IST)
नेशनल डेस्कः नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस अपील दायर करेगी। शुक्रवार को कोर्ट ने एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 30 अक्टूबर को भूमि और विकास प्राधिकरण के हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हाउस खाली करने के आदेश में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का उल्लेख किया था।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल की अपील खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसरक को खाली करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने परिसर खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। लेकिन एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी।
Sources: Congress to file an appeal in the Herald house eviction case. pic.twitter.com/tJP9WUxysh
— ANI (@ANI) December 22, 2018
जस्टिस सुनील गौड़ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफ़र मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर 2008 से 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी ने इस बिल्डिंग की तीन मंजिल किराए पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपए किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का निर्देश दिया गया था।