नेशनल हेराल्ड: केंद्र ने AJL को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 13 मार्च तक जवाब मांगा

Thursday, Mar 07, 2019 - 12:19 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए बुधवार को पूछा कि दिल्ली के आईटीओ स्थित उसके परिसर को खाली कराने के लिए बेदखली का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह बात कही।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एकल न्यायाधीश के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के संबंध में दिए गए आदेश के खिलाफ एजेएल की याचिका को खारिज किए जाने के बाद यह नोटिस दिया गया। अधिकारी के मुताबिक अदालत के आदेश के बाद सरकार ने यह कार्यवाही सार्वजनिक संपत्ति (अवैध अध्यासी की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत की। अधिकारी ने कहा, पीपी अधिनियम के तहत मंगलवार को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें एजीएल से 13 मार्च तक यह जवाब देने को कहा गया है कि बेदखली का आदेश क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए।’

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने 28 फरवरी को असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उससे आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने को कहा गया था। 
 

shukdev

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