उद्धव ठाकरे टिप्पणी मामले में जमानत के बाद बोले नारायण राणे, ''सत्यमेव जयते''

Wednesday, Aug 25, 2021 - 01:48 PM (IST)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात रत्नागिरी जिला के महाड की एक अदालत ने जमानत दे दी। वहीं जमानत मिलने के बाद बुधवार को राणे ने ट्वीट किया,  'सत्यमेव जयते'। अदालत ने राणे को जमानत देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी ‘सही' है, लेकिन हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं। मजिस्ट्रेट एसएस पाटिल ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के कारण और अन्य कारणों पर गौर करते हुए, मुझे लगता है कि गिरफ्तारी सही है।'' अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि कुछ धाराएं जिनके तहत राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, वे गैर-जमानती हैं और उनमें उम्रकैद तथा मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है।

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से मंगलवार को दोपहर में राणे को गिरफ्तार किया गया था। राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। उन्होंने कहा था, ‘‘अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। ''राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने राणे की सात दिन हिरासत की मांग की थी, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया और उन्हें 4 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद राणे के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की थी।

 

अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 15 हजार रुपए के मुचलके पर राणे को जमानत दे दी और उन्हें 30 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस अधीक्षक अलीबाग (रायगढ़) के कार्यालय में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अगर पुलिस राणे की आवाज का नमूना लेना चाहेगी तो वह उन्हें सूचित करेगी और राणे सहयोग करें। महाड में राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोकसेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत से संबंधित बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Seema Sharma

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