नाइक और उनके एनजीआे के खातों से लेन-देन पर रोक लगाएं बैंक: एनआईए

Wednesday, Nov 23, 2016 - 10:30 PM (IST)

नई दिल्ली: विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक और उनके एनजीआे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की माली तौर पर कमर तोडऩे की कवायद के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज तीन बैंकों से कहा कि वे नाइक, उसके परिवार और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित आईआरएफ के 25 बैंक खातों से होने वाले सभी लेन-देन पर तत्काल रोक लगाएं।   

इसके अलावा, एनआईए ने सभी 72 सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों को नाइक, उसके परिजन, करीबी दोस्तों और संगठनों सहित 12 से ज्यादा लोगों की एक सूची सौंपकर यह पता करने को कहा है कि क्या इन वित्तीय संस्थाओं में इन लोगों का कोई बैंक खाता है।  आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने तीन निजी बैंकोंं को नोटिस भेजकर कहा है कि वे नाइक एवं अन्य के खातों से होने वाले लेन-देन पर तत्काल रोक लगाएं और यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। बीती रात खत्म हुई तीन दिनों से चल रही छापेमारी में इन सक्रिय खातों का पता लगा था।   

दोनों पत्रों में एनआईए ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यूएपीए की धारा 43 का जिक्र किया है ताकि उसके फरमानों पर अमल किया जाए। इस धारा के तहत डीएसपी रैंक से उपर का एनआईए का कोई अधिकारी बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है। एनआईए ने यूएपीए की विभिन्न धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 153-ए धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के खिलाफ हरकतें करना के तहत नाइक, आईआरएफ और संस्था के अज्ञात पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद तीन दिनों में 20 ठिकानों पर छापे मारे गए जिसमें नाइक और आईआरएफ से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों और उनके बैंक खातों के ब्योरे जब्त किए गए।  

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