अवमानना नोटिस के बाद नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी
Tuesday, Feb 12, 2019 - 12:56 AM (IST)
नेशनल डेस्कः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगी। मंगलवार को इस मामले में एम. नागेश्वर राव को अदालत में पेश होना है। बता दें कि एमके शर्मा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच के मुख्य जांच अधिकारी थे।
हलफनामे में राव ने कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उनकी ओर से दायर हलफनामे में लिखा है कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती है और मेरी माफी स्वीकार करें।
Former Interim CBI Chief M Nageshwar Rao files an affidavit rendering an unconditional apology to the Supreme Court:...I ought not have agreed with the legal advice for relieving AK Sharma even on his promotion without prior approval of SC. (2/2) #MuzaffarpurShelterHome
— ANI (@ANI) February 11, 2019
बता दें कि पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राव को फटकार लगाते हुए पूछा कि किस परिस्थिति में उन्होंने जांच अधिकारी का ट्रांसफर किया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर एके शर्मा का ट्रांसफर करने पर कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक को अवमानना का नोटिस भेजा था। पिछले साल अक्तूबर में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच उपजे विवाद के बाद तत्कालीन संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर एके शर्मा का तबादला करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस भेजा था। पिछले साल अक्तूबर में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच उपजे विवाद के बाद तत्कालीन संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया था।