मुंबई की अदालत ने इमारत गिराने के नोटिस के खिलाफ कंगना की याचिका खारिज की

Wednesday, Dec 23, 2020 - 11:27 PM (IST)

मुंबईः स्थानीय दीवानी अदालत ने खार इलाके में स्थित अभिनेत्री कंगना रनौत के आवासीय अपार्टमेंट में हुए ‘अवैध निर्माण' को गिराने संबंधी बीएमसी के 2018 के नोटिस के खिलाफ अभिनेत्री की याचिका खारिज कर दी है। इस संबंध में अदालती आदेश बुधवार को प्राप्त हुआ है। न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण ने अभिनेत्री की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। 

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने खार स्थित अभिनेत्री के अपार्टमेंट में हुए ‘अवैध निर्माण' को गिराने के लिए 2018 में नोटिस जारी किया था। रनौत ने जनवरी 2019 में डिंडोशी दीवानी अदालत में बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। 

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह बीएमसी को उनके अपार्टमेंट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से रोके। उस वक्त अदालत ने अर्जी पर सुनवाई होने तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश चव्हाण ने अभिनेत्री की अर्जी खारिज कर दी लेकिन साथ ही उन्हें बंबई उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। 

Pardeep

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