Delhi Liquor Policy Case: AAP सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

punjabkesari.in Friday, Nov 24, 2023 - 04:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

4 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत 
इससे पहले संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। जिसे अब फिर से 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और संजय सिंह के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया। ईडी ने चार अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर छापेमारी और कई घंटो की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा था। फिर कई बार हिरासत की तारीख खत्म होने पर सिंह कोर्ट पहुंचे। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। 

ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर 
वहीं, संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस नीति को केजरीवाल सरकार ने गड़बड़ी होने आरोपों के बीच 2022 में वापस ले लिया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन-देन से जुड़े हुए थे। लेकिन पार्टी ईडी के आरोपों के खारिज करते आ रही है। 


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Content Editor

rajesh kumar

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