मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली HC ने ED की जमानत रद्द याचिका पर रॉबर्ट वाड्रा को भेजा नोटिस

Monday, May 27, 2019 - 12:24 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन से जुड़े मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की यचिका पर सोमवार को उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति चन्दर शेखर ने निचली अदालत के एक अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर वाड्रा को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने वाड्रा को जमानत दी है। अदालत ने इसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा है। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने का आग्रह किया है।

ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। बता दें कि ईडी ने 24 मई को याचिका दाखिल की थी जो न्यायमूर्ति चंद्रशेखर के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। एजेंसी ने निचली अदालत के एक अप्रैल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है। एजेंसी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश कानून के इस तय सिद्धांत पर विचार नहीं कर पाए कि नियमित रूप में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एजेंसी का कहना था कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी एलएलपी के कर्मचारी और मामले में सह-आरोपी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है।

ईडी के वकील डीपी सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि उन्हें राहत दी गयी तो वह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर एजेंसी की जांच के लिए नुकसानदायक होगी। वाड्रा लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में काले धन को सफेद में बदलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी का आरोप है कि वाड्रा के करीबी सहयोगी अरोड़ा को उनकी अघोषित विदेशी संपत्तियों के बारे में पता था और वह धन का बंदोबस्त करने में अहम था। मामले को रद्द करने की मांग वाली वाड्रा और अरोड़ा की दो अलग अलग याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं।

Seema Sharma

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