अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मोहम्मद फैजल
punjabkesari.in Saturday, Mar 25, 2023 - 11:48 PM (IST)
नई दिल्लीः लक्षद्वीप के अयोग्य ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल ने संसद सदस्य के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना को वापस नहीं लेने के लिए लोकसभा सचिवालय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी करार दिए जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य ठहरा दिया गया था। उन्हें 11 जनवरी को कवारत्ती की एक सत्र अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसी दिन से उनकी अयोग्यता प्रभावी हो गई थी।
लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। बाद में केरल उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि, लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता वाली अधिसूचना वापस नहीं ली थी।
मोहम्मद फैजल ने अधिवक्ता के आर शशिप्रभु के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा सचिवालय इस तथ्य के बावजूद अधिसूचना वापस लेने में नाकाम रहा कि उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।