मोदी सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के विलय को दी मंजूरी, 1 अप्रैल से ग्राहकों पर पड़ेगा असर

Wednesday, Mar 04, 2020 - 03:28 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 4 बड़े बैंकों में तब्दील करने की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, बहुत जल्द इसकी अधिकारिक घोषणा हो सकती है। दरअसल सरकार ने अप्रैल तक पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स समेत 10 बैंकों का विलय किए जाने का लक्ष्य रखा था। विलय की प्रक्रिया के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी।

सरकार ने बीते साल अगस्त में 10 बैंकों के विलय की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा। यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय किया जाएगा। इस विलय बाद सार्वजनिक सेक्टर में केवल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक रह जाएंगे। 

इन बैंकों का होगा विलय

  • पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। नए बैंक के पास करीब 17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा।
  • केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। विलय के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इस बैंक के पास 15.20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा।
  • यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ विलय होगा। विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का पांचवां सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा। इस बैंक के पास 14.59 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा।
  • इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक विलय के बाद देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इस बैंक के पास 8.08 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा।
     

विलय का ग्राहकों पर यह क्या पड़ेगा असर

  • ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकता है। 
  • जिन ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड मिलेंगे, उन्हें नए डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) आदि में अपडेट करवाने होंगे।
  • SIP या लोन EMI के लिए ग्राहकों को नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरना पड़ सकता है। 
  • नई चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है। 
  • फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) या रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा।
  • जिन ब्याज दरों पर व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन आदि लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।
  • कुछ शाखाएं बंद हो सकती हैं, इसलिए ग्राहकों को नई शाखाओं में जाना पड़ सकता है। 
  • मर्जर के बाद एंटिटी को सभी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ECS) निर्देशों और पोस्ट डेटेड चेक को क्लीयर करना होगा। 

vasudha

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