ब्रांड एंबैस्डर और सेलिब्रिटी पर गिरी गाज, भ्रमित विज्ञापन किया तो होगी इतने साल की जेल

Monday, Aug 29, 2016 - 08:02 PM (IST)

नई दिल्ली: भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियांे यानी सेलिब्रिटी पर जवाबदेही तय करने संबंधी एक नये मसौदा विधेयक पर कल विचार किया जाएगा। इस मसौदे के तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्ती पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की जेल की सजा रखी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को होनी है।
 
उपभोक्ता मंत्रालय ने सुझाया यह प्रस्ताव
इसमें मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करने से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इस अनौपचारिक मंत्री समूह में जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं।
 
भ्रमित विज्ञापन करने पर कुछ इस तरह मिलेगी सजा
- भ्रमित विज्ञापन करने पर अब सेलिब्रिटी पर गिरेगी गाज।
- मंत्रालय ने कहा, पहली बार भ्रमित विज्ञापन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की मिलेगी सजा। 
- दूसरी बार वही गलती दोहराने पर एबैस्डर पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान।
 
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