पंजाब केसरी इम्पैक्ट :  बिना SRO 302 के लाइसैंस के चल रहे क्रशरों पर गिरी गाज

Wednesday, Jun 12, 2019 - 02:09 PM (IST)

 कठुआ (गुरप्रीत) : पंजाब केसरी के जम्मू कश्मीर संस्करण में गत 9 मई के अंक में एस.आर.ओ. 302 के लाइसैंस बिना चल रहे अवैध स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई से भाग रहा खनन विभाग, शीर्षक से छपी खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन के आदेशों पर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसैंस के चल रहे कीडिय़ां गंडियाल इलाके में एक दर्जन के करीब स्टोन क्रशरों की बिजली काटी गई है। जिला विकास उपायुक्त विकास कुंडल के आदेशों पर इस तरह की कार्रवाई की गई। दरअसल जिला विकास उपायुक्त ने पहले से ही आदेश जारी कर उक्त एस.आर.ओ. के तहत लाइसैंस हासिल करने वाले क्रशरों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई थी और बिना लाइसैंस के चल रहे स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश जारी किए थे।

खनन विभाग की ओर से तय सीमा में प्रशासन को रिपोर्ट भी सौंपी नहीं गई थी। विभाग की ओर से लाइसैंस के लिए जारी कागजी प्रक्रियाओं का हवाला प्रशासन को दिया गया था। प्रशासन के आदेशों पर लगातार नियमों की उल्लंघना करने वाले क्रशरों पर कार्रवाई अब की गई है। आपको बता दें कि जिला में साठ के करीब स्टोन क्रशरों में से सिर्फ नो के पास उक्त एस.आर.ओ. के तहत लाइसैंस हैं। आदेशों के मुताबिक उक्त लाइसैंस के बिना चलने वाले तमाम स्टोन क्रशर अवैध हैं। 


वहीं, इस संबंध में जिला खनन अधिकारी डॉ राजेंद्र सिंह ने बताया कि कीडिय़ां गंडियाल में एक दर्जन के करीब क्रशरों की बिजली काटी गई है। तमाम क्रशर संचालकों को एस.आर.ओ. 302 के तहत लाइसैंस हासिल करने को कहा गया है। सरकार के आदेशों के मुताबिक उक्त एस.आर.ओ. के तहत लाइसैंस लेना अनिवार्य है। 
 
 

Monika Jamwal

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