महबूबा मुफ्ती ने वापस ली मनी लांड्रिंग से जुड़ी याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट में की थी दायर

Thursday, Dec 01, 2022 - 01:04 PM (IST)

श्रीनगर: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की बुधवार को अनुमति दे दी। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ से कहा कि उनकी मुवक्किल (महबूबा मुफ्ती) मार्च 2021 में दायर अपनी याचिका वापस लेना चाहती हैं।

 

याचिका में धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से उन्हें जारी समन को भी चुनौती दी गई थी तथा इस पर रोक लगाने की मांग की गयी थी, लेकिन अदालत ने इसे पहले ही ठुकरा दिया था। अदालत को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले ही कर दिया है। मुफ्ती ने अपनी याचिका में PMLA की धारा 50 को अमान्य और निष्क्रिय घोषित करने की मांग करते हुए कहा था कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण, सुरक्षा उपायों से रहित और संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।

 

अधिनियम की धारा-50 ED अधिकारी को सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को तलब करने का अधिकार देती है। जिन्हें समन किया जाता है वह इसके तहत पूछे गये सभी सवालों का जवाब देने और ED अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य होते हैं तथा ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जा सकता है।

Seema Sharma

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