MBBS छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस को सुनाई दर्द भरी दास्तां

Monday, Mar 18, 2024 - 06:50 PM (IST)

नई दिल्लीः मेडिकल की एक 22 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया है कि मौखिक परीक्षा के दौरान उसके प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह एक सरकारी अस्पताल में 2021 बैच की एमबीबीएस छात्रा है। FIR में कहा गया, ‘‘ औषधि शास्त्र विभाग में 31 जनवरी को हमारी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी।

दोपहर एक बजकर 15 मिनट पर मुझे मौखिक परीक्षा के लिए औषधिशास्त्र के एक सहायक प्रोफेसर के सामने उपस्थित होना था। प्रोफेसर ने कुर्सी अपने नजदीक रखी हुई थी, जबकि विधार्थी इस तरह की परीक्षा के दौरान सामान्य तौर पर शिक्षक के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हैं।'' प्राथमिकी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रोफेसर ने उन्हें कुछ कागज दिए और वह अनुचित तथा अप्रासंगिक सवाल पूछने लगे जिससे उन्हें काफी असहज महसूस हुआ।

पीड़िता ने आरोप लगाया, ‘‘ जब मैंने जवाब देना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और दोबारा आने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे इंजेक्शन के बारे में पूछा और मुझे गलत तरीके से छूने लगे। सवाल पूछने के नाम पर उन्होंने मेरी गर्दन पर छुआ और मेरे निजी अंगों को छूने का प्रयास किया।'' इसमें कहा गया, ‘‘ जब मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझसे स्तन में गांठ से संबंधित बीमारी के बारे में पूछा और आपत्तिजनक इशारे किए।'' पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सहायक प्रोफेसर ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक पाने के गुर सिखाने के लिए उसे अकेले विभाग में आने के लिए भी कहा।

FIR के अनुसार, ‘‘ उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वह हमारी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे, इसलिए अगर मैं सहयोग करूंगी तो ज्यादा अंक देंगे।'' शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इसी तरह की हरकत अन्य छात्राओं के साथ भी की, लेकिन परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर उन्हें शांत करा दिया। पीड़िता ने दावा कि उन्होंने संबंधित प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन सहायक प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

FIR में कहा, ‘‘ हमारे विभागाध्यक्ष ने भी प्रोफेसर का साथ दिया और अन्य अध्यापकों के बीच मुझे यह कहकर बदनाम किया कि ये झूठे आरोप लगा रही है।'' पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (महिला का शीलभंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) और 509 (किसी महिला का शीलभंग करने के उद्देश्य से टिप्पणी, इशारा या कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Yaspal

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