मथुरा:  सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ट्रांसफर किया कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला

Tuesday, Mar 19, 2024 - 01:40 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट जाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट का कहना था इस तरह के मामलों पर फैसला एक ही तरह सबूतों के आधार पर होना चाहिए।   

बता दें कि ये विवाद 13.37 एकड़ की जमीन को लेकर को लेकर जारी है तकरीबन 350 साल पुराना है। इस 13.37 एकड़ की जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह की मस्जिद है। हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद वाली जगह पर भी दावा किया जा रहा है। वह 1968 के जमीन समझौता को सही नहीं मानता।

दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे को गलत मानता है। मुस्लिम पक्ष 1968 में हुए जमीन समझौते और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कह कर हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज करता है।

 

Radhika

Advertising