मराठा आरक्षण: SC ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Friday, Jul 12, 2019 - 04:30 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए आरक्षण के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस समय हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में इस मामले मेें जवाब देने का निर्देश दे रहा है। पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा और आरक्षण की व्यवस्था कोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

Seema Sharma

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