सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत, जेल से रिहाई
punjabkesari.in Wednesday, Oct 21, 2026 - 08:15 PM (IST)
नई दिल्ली: दिल्ली में एक विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने जंतर-मंतर पर 14 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के सिलसिले में बुधवार को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद कॉजपा नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया। दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उनके जमानतदारों के दस्तावेज भी जमा किए गए। जंतर-मंतर के गैर-अधिसूचित विरोध स्थल में कथित तौर पर प्रवेश और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों को 14 अक्टूबर को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
#WATCH | दिल्ली: वकील अभिक चिमनी ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, 19 तारीख को उन्हें दो दिन की हिरासत में भेजा गया था, और आज वे दो दिन पूरे हो गए हैं। कई कारण बताते हुए उन्हें और हिरासत में रखने की अर्जी दी गई थी। हमने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि ये कारण काफी नहीं हैं और हम इनसे सहमत नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने हमारे ज़मानतदारों के बारे में पूछा और उनके आधार पर रिहाई का आदेश जारी कर दिया। अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकता। इसमें एक अंडरटेकिंग बॉन्ड (एक सामान्य प्रक्रिया) है, जिसमें हमने भरोसा दिलाया है कि हम कानून-व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे—वैसे भी हमारा ऐसा कोई इरादा कभी था ही नहीं। हमने यह भी कहा है कि हम अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखेंगे। रिहाई के समय की बात करें तो, यह आज ही होनी चाहिए..."
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
अदालत ने 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो बुधवार को समाप्त होनी है। इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दास और रांका की न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें एसईएम के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और शिकायत बरकरार रहने पर अपीलीय अदालत का रुख करने को कहा था।
