कल से पेट्रोल-डीजल में होने जा रहे बड़े बदलाव, सरकार ने हटाया प्रतिबंध

punjabkesari.in Tuesday, Jun 30, 2026 - 01:09 AM (IST)

नेशनल डेस्क : सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रति व्यक्ति और प्रति वाहन ईंधन खरीद पर लागू 200 लीटर की अधिकतम सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी, जिसके बाद उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीद सकेंगे।

सरकार ने 12 जून को जारी आदेश के तहत रिटेल पेट्रोल पंपों से एक वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल की बिक्री की सीमा तय की थी। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट कंपनियों और बड़े वाहनों के संचालकों को एक बार में पर्याप्त ईंधन भरवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

सरकार के अनुसार, यह सीमा थोक खरीदारों (Bulk Purchasers) को रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने से रोकने के उद्देश्य से लगाई गई थी। अधिकारियों का मानना था कि थोक खरीद के कारण आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 200 लीटर की सीमा लागू की गई थी।

अब बाजार की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से रिटेल पेट्रोल पंपों पर 200 लीटर की अधिकतम सीमा लागू नहीं रहेगी और ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल या डीजल खरीद सकेंगे।

सरकार के इस फैसले से ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और बड़े व्यावसायिक वाहनों के संचालकों को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें लंबी दूरी के संचालन के लिए आवश्यक मात्रा में ईंधन एक ही बार में उपलब्ध हो सकेगा।


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News Editor

Parveen Kumar

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