हाईकोर्ट का नया फरमान- तलाक के बाद अब पत्नी देगी हर माह पति को गुजारा भत्ता!

Saturday, Apr 02, 2022 - 11:06 AM (IST)

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र में पति-पत्नी के तलाक एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।   दरअसल नांदेड़ के सिविल कोर्ट ने पेशे से टीचर महिला को आदेश दिया था कि वो अपने एक्स हसबैंड को हर महीने 3000 रुपये गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने स्कूल हेडमास्टर से कहा था कि वो अनपेड मेंटेनेंस के तौर पर महिला की सैलरी से हर महीने 5 हजार रुपए काटकर कोर्ट में जमा करे।
 

वहीं इससे पहले महिला ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। महिला ने दलील थी कि वो साल 2015 में अपने पति से अलग हो गई थी। ऐसे में दोनों में से किसी के पास गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार नहीं है। तो वहीं महिला के पूर्व पति ने दलील थी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के मुताबिक महिला ने जो दलीलें दी है उसके आधार पर गुजारा भत्ता मांगने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
 

पति का कहना है कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है क्योंकि उसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्क्तें हैं जिसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा।पति का कहना है कि शादी के बाद ही उसकी पत्नी ने पढ़ाई पूरी की और टीचर की नौकरी लगी। कोर्ट में पूर्व पति की तरफ से दर्ज याचिका में कहा गया है कि पत्नी को पढा़ने के लिए उसने अपने भविष्य को कुर्बान कर घर की देखभाल की ऐसे में  उसे अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता चाहिए। 
 

Anu Malhotra

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