नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त, जारी किए नए दिशानिर्देश

Sunday, Nov 28, 2021 - 07:20 AM (IST)

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में ‘ओमिक्रॉन' नामक कोरोना के नए प्रकार पाये जाने के बाद शनिवार को कोविड -19 को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका समेत ‘ओमिक्रॉन' प्रभावित देशों से आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है और 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। 

उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने केंद्र सरकार से दक्षिण अफ्रीका से सभी उड़ानों को रोकने का आग्रह किया है और इस संबंध में केंद्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। टोपे ने कहा, भले ही भारत में कोरोना के नए वैरियंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार दक्षिण अफ्रीका से आने वालों पर कड़ी नजर रखे हुए है। राज्य सरकार की ओर से जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा। 

घरेलू यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए या आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट 72 घंटे के लिए वैध होनी चाहिए। केवल वे लोग जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 

आदेश के अनुसार,‘‘सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वेंशन हॉल आदि जैसे बंद या सीमित जगह में होने वाले किसी भी कार्यक्रम/घटना/गतिविधि के मामले में, जगह की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को अनुमति दी जाएगी।'' कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि संस्थानों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 

Pardeep

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