महाराष्ट्र अदालत ने स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
punjabkesari.in Tuesday, May 26, 2026 - 02:58 PM (IST)
नेशनल डेस्क। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने स्वयंमू बाबा अशोक खरात को धनशोधन मामले में मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पहले ही दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले सप्ताह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
पहले की हिरासत समाप्त होने पर उसे आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अभी अशोक खरात की और हिरासत की जरूरत नहीं है लेकिन यदि आवश्यकता हुई तो भविष्य में हिरासत का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खरात उस 47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के धनशोधन का मुख्य सूत्रधार और प्रमुख लाभार्थी था जिसकी जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने छह अप्रैल को खरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
यह कार्रवाई नासिक पुलिस की उस प्राथमिकी के आधार पर की गई जिसमें खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और महिलाओं को नशीले पदार्थों का सेवन कराके उन पर हमले से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने खरात पर बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का नेटवर्क संचालित करने और बेनामी बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन का आरोप लगाया है।
