मैगी केस: SC ने मैसूर लैब को कहा- बताए सैंपल में लेड हैं या नहीं

punjabkesari.in Wednesday, Jan 13, 2016 - 01:49 PM (IST)

नई दिल्ली: मैगी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब से 8 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट ने लैब को निर्देश दिया कि वो बताए कि दोबारा लिए गए सैंपल में लेड और MSG तय मानक में हैं या नहीं। दअरअसल, मैगी की वापसी के बाद एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मैगी से प्रतिबंध हटा लिया गया है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में मैगी बच्चों और नौजवानों में खासी लोकप्रिय है इसलिए नई पीढी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कोर्ट इस मुद्दे पर गंभीर है। इस टेस्‍ट के लिए लैब चाहे तो मैगी के और सैंपल भी ले सकता है। 

इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। मालूम हो कि एफएसएसएआई ने याचिका में दलील दी है कि सैंपल नेस्ले ने ही लैब को दिए जबकि किसी स्वतंत्र एजेंसी को सैंपल लेने चाहिए थे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त लेब में ही टेस्टिंग होनी चाहिए।


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