लंदन कोर्ट ने फिर खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका
Wednesday, May 08, 2019 - 10:52 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्कः ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका बुधवार को लगातार तीसरी बार खारिज कर दी। मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी हैं। हल्के नीले रंग की कमीज और पैंट पहने 48 वर्षीय मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनॉट के समक्ष पेश हुए।
UK's Westminster Court rejects bail application of fugitive diamantaire Nirav Modi. Next hearing to be held 28 days. He was arrested by Scotland Yard on March 19 in connection with the Rs 13,000 Crore PNB loan default case. pic.twitter.com/wAv0kMNUmF
— ANI (@ANI) May 8, 2019
मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहने के लिए तैयार हैं। लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी। हालांकि, न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं।
जज आर्बुथनॉट ने कहा कि धोखाधड़ी की राशि बहुत ज्यादा है और ऐसे में 20 लाख पौंड की जमानत राशि नाकाफी है। यदि उन्हें जमानत दे दी गयी तो वह आत्मसमर्पण करने में असफल रहेंगे इसलिए अदालत ने मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले भारत की ओर से दलील रखते हुए क्राउन प्रासिक्यूशन सर्विस ने कहा कि मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बचाव पक्ष ने जो सबूत पेश किए हैं वे परिस्थितियों में किसी तरह का बदलाव नहीं दर्शाते हैं।