लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने फिर जारी किया आदेश, 20 अप्रैल से कुछ और सेक्‍टरों को मिली छूट

Friday, Apr 17, 2020 - 04:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कोरोना क चलते पूरे देश में लॉकडाउन के बीच गृहमंत्रालय ने एक शुक्रवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें अब और सेक्टरों में जुड़े लोगों को भी छूट दी गई है। नए दिशा निर्देशों में जनजातीय समुदाय को वन क्षेत्रों में टिम्बर को छोड़कर कुछ अन्य वन उत्पादों की कटाई और संग्रहण और माइनर फोरेस्ट प्रडूयूस के प्रसंस्करण की छूट दी की अनुमति दी है। इसके अलावा बांस, नारियल, कोकोआ, मसालों की फसल के साथ-साथ उसकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकिंग , बिक्री और विपणन की भी अनुमति दी गई है।

 

आवास वित्त कंपनी सहित गैर बैंकिंग वित्त संस्थान और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सहकारी क्रेडिट सोसायटी के साथ ग्रामीण क्षेत्रोंं में जल आपूर्ति , स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों , आप्टिकल फाइबल और केबल संबंधी गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। इन सभी को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र, मैडिकल, डिस्पेंसरी आदि कई सेक्टरों को लॉकडाउन में छूट दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते दुए पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया।

Seema Sharma

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