आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू, इस बार केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए ज्यादा अधिकार

Monday, May 18, 2020 - 08:57 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देशभर में कोरोना संकट के चलते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का सोमवार से चौथा चरण शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले रविवार 17 मई लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हुआ और शाम को नए दिशा निर्देशों के साथ गृह मंत्रालय ने चौथे लॉकडाउन की घोषणा की। हालांकि इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा अधिकार के साथ कई ढील भी दी हैं। दरअसल राज्य सरकारें मांग कर रही थी कि अगर अर्थवय्वस्था को पटरी पर लाना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं। केंद्र सरकार ने इस बार राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा वो इसका खुद फैससला करें।

हालांकि इस बार केंद्र ने दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार ने इस बार पूरे देश को 5 जोन में बांटा हैं। पहले 3 जोन बनाए गए थे-रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन, अब इनमें जोन बफर और कंटेनमेंट जोन भी जोड़े गए हैं। हालांकि बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाएं जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

 

रियायतों के साथ शर्तें भी
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को बढ़ाने के साथ ही गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये साफ किया गया है कि देशभर में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? हालांकि राज्य सरकारों ने इन रियायतों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं लोग इनका पालन जरूर करें। 

क्या खुलेगा

  • मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
  • इस बार केंद्र सरकार ने सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़े हैं।
  • यात्री वाहन और बसें चलेंगी लेकिन राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है, इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे।
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस के लिए उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, साथ ही कोई भी आयोजन नहीं कराया जा सकेगा

क्या बंद

  • रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी।
  • स्कूल-कॉलेज बंद
  • होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।
  • सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
  • जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।
  • धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे।
  •  शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी।
  • दुकानें खोलने का फैसला भी केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है।

Seema Sharma

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