पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

Thursday, Apr 01, 2021 - 03:30 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234एच के तहत किया गया है। 

सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। 

बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट यूजर्स के भारी दबाव के कारण कई बार क्रैश हो गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों और पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने वालों की भारी संख्या के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर समयसीमा को बढ़ाने की भी मांग की। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश होने के चलते बुधवार को पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करा पाए। 

पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका
1. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
2. बायीं तरफ मौजूद Link Aadhar पर क्लिक करें।
3. अब PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है।
4. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
5. एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि पैन, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।
 


 

 

rajesh kumar

Advertising