कोटा की अदालत का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने को लेकर रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा

punjabkesari.in Saturday, May 20, 2023 - 09:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राजस्थान में यहां की एक अदालत ने शनिवार को कोटा पुलिस से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी के लिए प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें या अवमानना की कार्यवाही का सामना करे। अदालत ने कोटा के पुलिस अधीक्षक (शहर) को निर्देश दिया कि वह 23 मई को रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी की एक प्रति के साथ उपस्थित हों या अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही का सामना करें।

इस बीच कोटा (शहर) पुलिस ने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रहने पर उसे अवमानना की कार्यवाही का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने कहा कि बयान जयपुर में दिया गया था और यह मामला कोटा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

कोटा पुलिस अधीक्षक (शहर) महावीर नगर पुलिस थाने के क्षेत्राधिकारी के साथ शनिवार को एसीजेएम अदालत-6 के सामने अपना स्पष्टीकरण देने के लिए पेश हुए थे कि मामला कोटा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि रंधावा द्वारा जयपुर में कथित टिप्पणी में की गई थी। अदालत ने हालांकि मौखिक रूप से पुलिस अधिकारियों को 23 मई को रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी की एक प्रति के साथ पेश होने का निर्देश दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मदन दिलावर के वकील मनोज पुरी ने कहा, ‘‘अदालत ने कोटा पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर नाराजगी जताई। अदालत ने एसपी (शहर) को 23 मई को रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी की एक प्रति के साथ अदालत में पेश होने या अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा।'' रंधावा ने 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कहा था कि ‘‘अगर अडाणी और अंबानी को हटाना है, तो मोदी को पहले खत्म करना होगा''।

भाजपा की ओर से इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। भाजपा के राज्य महासचिव एवं रामगंज मंडी से विधायक दिलावर ने 18 मार्च को रंधावा के खिलाफ महावीर नगर पुलिस थाने में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उनकी हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कांग्रेस नेता पर राष्ट्र की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाने और लोगों के बीच हिंसा और दुश्मनी भड़काने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। विधायक दिलावर के वकील ने शनिवार को कहा कि पुनरीक्षण याचिका और एसीजेएम याचिका दोनों पर 23 मई को सुनवाई होगी।


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News Editor

Parveen Kumar

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