हवस का भूखा बाप! पहले दिव्यांग महिला और फिर अपनी ही बेटी के साथ हवस मिटाता रहा पापी पिता, सच जानकार...
punjabkesari.in Thursday, Nov 20, 2025 - 01:20 PM (IST)
नेशनल डेस्क। केरल से पिता-बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक बेहद घिनौना और जघन्य अपराध सामने आया है। मंजेरी की एक POCSO कोर्ट ने अपनी 11 वर्षीय मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में एक 40 वर्षीय पिता को 178 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए एम अशरफ ने दोषी पर ₹11 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया है।
एक साल तक मासूम को बनाया शिकार
अदालत में यह सिद्ध हुआ कि आरोपी पिता ने जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच लगभग एक साल की अवधि में अपने ही घर में अपनी छोटी बेटी का तीन बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं इस हैवान पिता ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी ताकि वह किसी को इस अपराध के बारे में न बता सके।
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सजा की प्रमुख धाराएं
कोर्ट ने अलग-अलग अपराधों के लिए कठोर सजाएं सुनाई हैं जिनमें शामिल हैं:
| कानून की धारा | अपराध | सजा की अवधि |
| POCSO एक्ट (गंभीर धाराएं) | दुष्कर्म | 40 साल की कैद |
| IPC (भारतीय दंड संहिता) | दुष्कर्म | 40 साल की कैद |
| हमला और आपराधिक धमकी | 5 साल की कैद | |
| बच्ची को बंधक बनाना | 3 साल की कैद |
कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसका अर्थ है कि दोषी को कम से कम 40 साल तक जेल में रहना होगा। यदि वह ₹11 लाख का जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे 18 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
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जमानत पर बाहर आकर किया दूसरा अपराध
इस मामले का सबसे हैरान कर देने वाला सच यह है कि यह आरोपी पहले से ही एक अन्य गंभीर अपराध में सजा काट रहा था।
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पिछला अपराध: अक्टूबर 2021 में एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने और फरवरी 2022 में फिर से उसके साथ रेप की कोशिश करने के मामले में उसे 20 साल की जेल की सजा मिली हुई थी।
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जमानत पर रिहाई: आरोपी उसी मामले में जमानत पर बाहर आया था और बाहर आते ही उसने अपने ही घर में अपनी 11 साल की बेटी को अपना शिकार बना लिया।
इस कठोर फैसले से कोर्ट ने समाज में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
