धरना प्रदर्शन से बैन हटाने पर बोले केजरीवाल-SC ने लिया उचित फैसला
Monday, Jul 23, 2018 - 04:58 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर और बोट क्लब पर प्रदर्शनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संसद भवन के निकट बोट क्लब और जंतर-मंतर जैसे स्थलों पर धरना और प्रदर्शन करने पर ‘‘ पूर्ण प्रतिबंध ’’ नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया कि ऐसे आयोजनों को मंजूरी देने के लिये दिशा निर्देश तैयार किये जायें।
I welcome the Hon'ble Supreme Court verdict upholding peaceful right to protest in central Delhi.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 23, 2018
Attempts to convert Delhi into a police state is dangerous for democracy and rightly struck down by Hon'ble Supreme Court
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को पुलिस राज्य में परिर्वितत करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए खतरनाक था। उन्होंने कहा कि मैं मध्य दिल्ली में प्रदर्शन के अधिकार को बनाए रखने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली को पुलिस राज्य में बदलने की कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे उचित ही खारिज किया है।
बता दें कि न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि विरोध प्रकट करने और शांतिपूर्ण तरीके से रहने के नागरिकों के अधिकार में टकराव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने मजदूर किसान शक्ति संगठन तथा अन्य की याचिकाओं पर अपने फैसले में कहा कि जंतर मंतर और बोट क्लब (इंडिया गेट के निकट) जैसे स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही न्यायालय ने केन्द्र को इस मामले में दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया।