केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मानहानि मामले में किया बरी

Saturday, Nov 17, 2018 - 11:29 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के एक मामले में कोर्ट के जरिए राहत मिल गई है। सीएम केजरीवाल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया है। दरअसल, राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने साल 2016 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब इस मामले में केजरीवाल को पटियाला हाउसकोर्ट ने बरी कर दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने मानहानि की शिकायत में यह कहते हुए बरी कर दिया कि चंद्रा ने अपनी याचिका दाखिल करते समय सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि चंद्रा ने पावर ऑफ अटॉर्नी के मार्फत शिकायत दर्ज कराई, जो कानूनन निषिद्ध है। कोर्ट ने कहा कि चंद्रा को कानून के मुताबिक फिर से शिकायत दर्ज करने की छूट है।

बता दें कि साल 2013 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर सीएम केजरीवाल ने टीवी प्रोग्राम और प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने इस दौरान दावा किया था कि बिजली कंपनियों के साथ शीला दीक्षित की सांठगांठ थी। 

Yaspal

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