दिल्ली में बिना नाम के चलाएंगे घर-घर योजना, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट: केजरीवाल

Saturday, Mar 20, 2021 - 03:19 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने से पांच दिन पहले ही गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने दिल्ली सरकार से योजना नहीं लागू करने को कहा क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी के आधार पर जारी खाद्यान्न का इसके लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अब केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह बिना नाम के ही इस योजना को चलाएंगे। 

 

मुख्यमंत्री ने बुलाई थी समीक्षा बैठक   
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार को राशन योजना के नाम से तकलीफ थी, हम योजना Credit लेने के लिए नहीं लाए।  उन्हाेंने कहा कि हमारा निर्ण है कि- इस योजना का कोई नाम नहीं होगा। केंद्र सरकार की सभी शर्त मंजूर, उम्मीद है अब केंद्र कोई अड़चन नहीं लगाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" लाई थी, जिससे गरीबों के घर पर ही राशन पैक करके पहुंचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि आप इस राशन योजना को लागू नहीं कर सकते क्योंकि इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" नहीं रखा जा सकता। 


 25 मार्च से शुरू होनी थी योजना 
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि घर-घर राशन योजना 25 मार्च से शुरू होना था लेकिन कल हमारे पास केंद्र सरकार की तरफ से एक चिठ्ठी आई है कि ये योजना लागू नहीं कर सकते क्योंकि योजना का नाम मुख्यमंत्री था। तो आज हमने इस पर बैठक की और अब इस योजना का कोई नाम नहीं है,हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन माफियाओं को दूर कर गरीब लोगों तक राशन पहुँचाना, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत अहमियत रखता है। पिछले 3-4 साल में इसे लागू करने में काफी अड़चने आई। राशन माफिया इसे इतनी आसानी से लागू करने नहीं देगा। मैं काफी मशक्कत कर रहा हूँ इस राशन माफिया से लड़ने की। 

 

100 घरों में राशन पहुंचाने की थी योजना
इस बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री और आयुक्त शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर इस योजना की शुरुआती करने वाले थे। दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने कहा कि एनएफएसए के तहत वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सब्सिडी वाले खाद्यान्न को ‘किसी राज्य की विशेष योजना या किसी दूसरे नाम या शीर्षक से कोई अन्य योजना को चलाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है।


आप ने केंद्र के फैसले का जताया विरोध
खत में कहा गया कि  दिल्ली सरकार अपनी अलग योजना लाती है और उसमें एनएफएसए को नहीं मिलाया जाता है तो केंद्र को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अधिकारी ने दिल्ली सरकार की 20 फरवरी की अधिसूचना का हवाला दिया है जो पीडीएस के तहत घर घर राशन की डिलीवरी कराने की 'मुख्‍यमंत्री घर घर राशन योजना' (एमएमजीजीआरवाई) के नाम से राज्य की विशिष्ट योजना है। आप ने कहा कि यह दुखद है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से 'मुख्‍यमंत्री घर घर राशन योजना' रोकने को कहा है।


केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान हुई शुरू
आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना को लागू करने के लिए केंद्र से एक पैसा नहीं लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया था जिसमें उप राज्यपाल को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। इससे एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान शुरू हो गयी है।

 

vasudha

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