अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Saturday, Mar 24, 2018 - 01:49 PM (IST)

 नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली कार्ति चिदंबरम की याचिकाओं पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद आज दिन में बाद के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एयरसेल- मैक्सिस मामलों में कार्ति के लिए अग्रिम जमानत मांगी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने ये मामले दर्ज किए थे। उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति को कल जमानत दे दी थी। 

सीबीआई के मामले में दलील देते हुए सिब्बल ने कहा कि एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति के खिलाफ ना तो कोई आरोप हैं और ना ही ऐसा कोई सबूत है जो यह साबित कर सकें कि वह एफआईपीबी अधिकारियों को जानते थे।  ईडी के मामले में काॢत की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि कार्ति ने अन्य मामलों में भी सहयोग किया है और ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह देश से फरार हो जाएंगे या सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बहरहाल, दोनों जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है तथा उन्होंने कहा कि तब तक कार्ति को कोई भी अंतरिम संरक्षण ना दिया जाए।  सिब्बल और सुब्रह्मण्यम के अलावा कार्ति के लिए पेश हुए वकीलों में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और मोहित माथुर शामिल हैं।

कार्ति के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम भी अदालत में काला कोट पहने मौजूद थे। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद कार्ति ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए कल याचिका दायर की। 

Punjab Kesari

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