कार्ति चिदंबरम ने मांगी विदेश जाने की अनुमति, SC ने CBI का पूछा पक्ष

Thursday, Nov 09, 2017 - 04:47 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि वह 16 नवंबर को बताएं कि क्या पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को चार-पांच दिन के लिये सर्शत विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस बारे में आवश्यक निर्देश प्राप्त कर अगले वीरवार न्यायालय को अवगत करायें।

इस मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने उन दस्तावेजों का अवलोकन किया जो सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में पेश किये थे। ये दस्तावेज सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान मिले थे। जांच ब्यूरो ने 2007 में उस समय जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड द्वारा दी गयी मंजूरी में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। 
 

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