कर्नाटक ने वाहन पंजीकरण शुल्क बढ़ाया, इलेक्ट्रिक कारों पर आजीवन कर लगेगा

punjabkesari.in Friday, Mar 08, 2024 - 05:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) एक्ट-2024 को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हरी झंडी दे दी है। नए अधिनियम के अनुसार अब गाड़ियों के पंजीकरण के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। नए नियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 3 फीसदी अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। इससे प्राप्त राशि को कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में दिया जाएगा।

कराधान संशोधन, राज्य सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर लाइफटाइम टैक्स लगाने का अधिकार भी देता है। नए प्रावधान के अनुसार मोटर कार, जीप, ऑम्निबस और बिजली से चलने वाले प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स, जिनकी व्हीकल कॉस्ट 25 लाख रुपये से अधिक है, नए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के समय व्हीकल कॉस्ट के 10 फीसदी लाइफटाइम टैक्स के अधीन होंगे।

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उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर लाइफटाइम टैक्स लगा रही है। वर्तमान में कर्नाटक में रोड टैक्स 13% से 20% तक लगाया जाता है। वर्तमान में राज्य में 11 फीसदी सेस लगाया जा रहा है, जिसमें 10 फीसदी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 1 फीसदी अर्बन ट्रांसपोर्ट सेस शामिल है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर अतिरिक्त 3 फीसदी सेस लगाने से वाहनों की कुल लागत में और बढ़ोतरी होनी तय है।

कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट, 2024 को भी 6 मार्च को राज्यपाल गहलोत से मंजूरी मिल गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य मोटर ट्रांसपोर्ट और अन्य संबद्ध श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार का यह अधिनियम राज्य सरकार की ओर से नोटिफाइड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, गैरेज, वर्कशॉप्स, ऑटोमोबाइल बॉडी-बिल्डिंग और ऐसे ही समान एस्टेबिलिशमेंट्स से जुड़े श्रमिकों पर लागू होता है।


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News Editor

Radhika

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