कपिल मिश्रा ने याचिका वापस ली,विधानसभा अध्यक्ष ने ठहरया था अयोग्य

Wednesday, Sep 04, 2019 - 05:13 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली के अयोग्य करार दिए जा चुके आम आदमी पार्टी विधायक और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने दल-बदल कानून के तहत खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बुधवार को वापस ले ली। मिश्रा के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने अदालत से याचिका वापस लेने अनुरोध किया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी। 

इसके बाद मिश्रा ने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा,"मैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुआ हूं, मेरा एकमात्र मिशन भ्रष्ट केजरीवाल सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है।" करावल नगर से विधायक मिश्रा को भाजपा के चुनाव कार्यक्रम में मंच साझा करने के लिए 27 जनवरी को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

shukdev

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