JNU देशद्रोह केस: दिल्ली सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार, पूछा- ऐसे कैसे रोक दी फाइल

punjabkesari.in Wednesday, Feb 06, 2019 - 12:37 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने 2016 के देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं अन्य पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 28 फरवरी तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती।

PunjabKesari

अदालत ने पुलिस से कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द मंजूरी देने को कहें। पुलिस ने अदालत को बताया कि मंजूरी दिल्ली सरकार की ओर से लंबित है और कुछ ही दिनों में हासिल कर ली जाएगी। इस पर अदालत ने कहा कि अधिकारी लंबे समय तक फाइल अटका कर नहीं रख सकते।
PunjabKesari
अदालत ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से इजाजत हासिल किए बिना कुमार एवं अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने को लेकर सवाल किए थे और उन्हें छह फरवरी तक का समय दिया था। पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार एवं जेएनयू के पूर्व छात्रों - उमर खालिद एवं अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ शहर की एक अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था। इसमें कहा गया था कि कुमार ने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर विश्वविद्यालय में नौ फरवरी 2016 को रखे गए एक कार्यक्रम के दौरान सभा की अगुवाई की थी और उसने देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था।

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Seema Sharma

Recommended News

Related News