दिल्ली हिंसा मामले में JNU के छात्र की जमानत याचिका खारिज
punjabkesari.in Tuesday, Apr 05, 2022 - 08:29 PM (IST)
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित आपराधिक साजिश के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की युवा शाखा के नेता व जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा मीरान हैदर की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आदेश पारित किया।
पुलिस ने हैदर के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कार्यकर्ता खालिद सैफी, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हैदर को 1 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
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