उच्च न्यायालय ने आई.ए.एस. अधिकारियों को उसके निर्देशों के पालन के लिए कहा

Thursday, Oct 27, 2016 - 04:20 PM (IST)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने तीन आईएएस अधिकारियों को एक सेवा याचिका के संदर्भ में दिए गए अपने आदेशों का 2 सप्ताह के भीतर पालन करने या फिर अदालत के आदेश का पालन न करने की अपनी वजह बताने के लिए अगली सुनवाई के लिए निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा है।

सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी खाजिर मोहम्मद डार ने उन 3 अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी, जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा 14 मार्च 2012 को पारित किए गए एक आदेश को लागू नहीं किया गया था। इस आदेश में इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे वन विभाग में डार द्वारा दी गई सेवाओं के आधार पर उनकी वरिष्ठता तय करें और उन्हें सभी संबंधित लाभ दें। न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा, ‘‘पालन रिपोर्ट दायर नहीं की गई।

पालन रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। इस निर्देश का पालन न होने की स्थिति में सभी प्रतिवादियों को यह बताने के लिए निजी तौर पर मौजूद रहना होगा कि वह अब तक फैसले को लागू क्यों नहीं किया गया?’’ 


 


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